विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 183.71 करोड़ की धनराशि को दी स्वीकृति

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क के निर्माण एवं पुनर्निमाण, पेयजल, आवास, पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तान्तरण तथा आपदा राहत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विकास कार्यो के लिये ₹183.71 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा आगामी नन्दा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों हेतु विस्तृत कार्ययोजना के तहत विधानसभा क्षेत्र थराली में नन्दप्रयाग-घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग (किमी 20 से 40) के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के लिये ₹12.90 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली की कर्णप्रयाग शाखा के अन्तर्गत सोनला-देवली बगड़ जलापूर्ति योजना हेतु ₹6.55 करोड़ तथा जनपद देहरादून में पीली कोठी से बालावाला-गुलरघाटी एफआईसी तक 3 किमी मार्ग के चौड़ीकरण/डामरीकरण तथा कस्तूरी चौक शमशेरगढ़ होते हुए बालावाला क्रॉसिंग तक लगभग 2 किमी मार्ग के चौड़ीकरण/डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिये ₹5.89 लाख की धनराशि की स्वीकृति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की-चौफुला-कठघरिया नहर कवरिंग के उपरान्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु ₹11.15 करोड़, विधानसभा क्षेत्र एवं विकासखण्ड यमकेश्वर में पीपलकोटी से दुगड्डा तक सड़क के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिये ₹32.52 लाख, मरचूला कूपी भैरंगखाल (मरचूला सराईखेत बैजरों पोखड़ा पौड़ी सतपुली, राज्य मार्ग संख्या 32) मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ₹5.11 लाख, जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु टाइप-द्वितीय के 02, टाइप-तृतीय के 20 एवं टाइप-चतुर्थ के 02 आवासीय भवनों के निर्माण के लिये ₹11.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त के अन्तर्गत जिला पंचायचत हेतु ₹21.17 करोड़, क्षेत्र पंचायत हेतु ₹14.12 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों हेतु ₹105.86 करोड़, कुल ₹141.15 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा से मृत 09 व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1.00 लाख प्रति व्यक्ति की दर से कुल ₹9.00 लाख की अतिरिक्त राहत राशि तथा प्राकृतिक आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 05 भवनों के स्वामियों को ₹3.00 लाख प्रति भवन की दर से कुल ₹15.00 लाख अर्थात कुल 24.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है।

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