कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर, कई बड़े फैसले

देहरादून। कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में नव नियुक्त मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश से मंत्रिमंडल को अवगत कराया, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया।

बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें कई अहम निर्णय लिए गए। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के तहत एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई। वहीं, राज्य में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को रियायती दरों पर 10 लाख रुपये तक का ऋण देने का निर्णय लिया गया, जिसमें ई-वाहनों के लिए 4 प्रतिशत और अन्य के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है।

वन विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को प्रख्यापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी दी गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।

वर्दीधारी सेवाओं से संबंधित एकीकृत नियमावली में आयु सीमा से जुड़े प्रावधानों को फिलहाल स्थगित रखते हुए दिसंबर 2028 के बाद लागू करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस, पीएसी और आईआरबी में फिलहाल पुरानी आयु सीमा और शारीरिक मानक ही लागू रहेंगे।

एडेड स्कूलों में पूर्व सेवा को प्रोन्नति में शामिल करने के हाईकोर्ट के निर्णय के अध्ययन हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। कृषि क्षेत्र में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथ ही रबी और खरीफ सत्र में गेहूं व धान की खरीद पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत ही रखा जाएगा।

कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10 प्रतिशत लक्ष्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे तथा उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

इसके अलावा सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना को मंजूरी, पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान पर सहमति तथा ‘देवभूमि परिवार अधिनियम’ को भी कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई।

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