उत्तराखंड : बीमार पत्नी से छुटकारा पाने के लिए रची साजिश! जहर देकर मार डाला, ऐसे हुआ खुलासा

हरिद्वार। बहादराबाद पुलिस ने करीब पांच महीने पुराने महिला की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करते हुए उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में महिला की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी अपनी पत्नी की लंबी बीमारी से परेशान था और उसने इलाज के बहाने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया था।

पुलिस के अनुसार, 4 फरवरी 2026 को मरगूबपुर निवासी मोहम्मद अनीश ने बहादराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन को उसके पति अफजाल ने दवा के नाम पर जहरीला पदार्थ पिलाया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसएसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में मामले की गहन जांच की गई। जांच के दौरान घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए और पोस्टमार्टम के बाद विसरा परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया।

पुलिस के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में महिला की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद जांच में मिले अन्य साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पति अफजाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

फरार चल रहे आरोपी को हाईवे पुल के पास दबोचा

पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। 27 जून को सूचना मिली कि वह क्षेत्र छोड़कर भागने की तैयारी में है और बढ़ेड़ी राजपूतान हाईवे पुल, शांतर्शाह के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी अफजाल पुत्र मुस्लिम, निवासी मिर्जापुर मुस्तफाबाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कथित रूप से स्वीकार किया कि वह पत्नी की बीमारी से परेशान था और इसी कारण उसने उसे जहरीला पदार्थ दे दिया।

20 साल पहले हुई थी शादी, चार साल से थी बीमार

मृतका के भाई ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन की शादी करीब 20 वर्ष पहले अफजाल से हुई थी। वह पिछले चार वर्षों से बीमार चल रही थी। आरोप है कि आरोपी उसकी समुचित चिकित्सा नहीं करा रहा था और बाद में खेतों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवा दवाई में मिलाकर उसे दे दी।

शिकायतकर्ता के अनुसार महिला की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे अस्पताल भी ले गया, ताकि घटना को सामान्य बीमारी का मामला दिखाया जा सके। हालांकि उपचार के दौरान महिला ने अपने बयान में पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय नायब तहसीलदार द्वारा महिला के बयान भी दर्ज किए गए थे।

वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई। एफएसएल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महिला की मौत को जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई हत्या का मामला माना गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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